नई दिल्ली : केंद्र सरकार की तरफ से जारी नियम आधार कार्ड नंबर को बैंक के अकाउंट, पेन कार्ड तथा मोबाइल से लिंक करने के बाद अब तेलंगाना में अब आधार से जुड़ा हुआ एक नया नियम आ गया है. आपको बता दें की यह नियम तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है. अगर आप जाम के शौकीन हैं तो तेलंगाना सरकार के एक और नए नियम से भी वाकिफ भी हो लीजये. बात यह है की राज्य में बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट ने यह नया नियम लागू किया है. नए नियम के अनुसार जब आपको हैदराबाद में शराब खरीदनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा तभी आपको शराब मिलेगी.
अब नए नियम के बाद तेलंगाना के आबकारी विभाग ने भी पब में आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है. आपको बता दें की यह निर्णय हाल ही में एक नाबालिग छात्र द्वारा दूसरी नाबालिग छात्रा की हत्या होने के बाद लिया गया है. सरकार का मकसद यह है की बढ़ते हुए क्राइम पे लगाम लगाने को है. इसलिए क्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से यह नियम बनाया गया है.
हाल ही में हैदराबाद कुछ दिन पहले एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की हत्या कर दी थी. एस घटना के ही बाद से शहर के सभी पबो को निर्देश जरी कर दिया गया है की 21 साल से कम उम्र के कस्टमर को पब में न ही अन्दर आने दे और न ही नाबालिगों को पब में शराब परोसें.