आज गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा आम जनता के लिए 3 मई 2020 तक विस्तारित बंद के दौरान एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है
कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई 2020 तक देशव्यापी लाख डाउन की घोषणा की और इसके साथ ही दिशा निर्देशित करने की भी बात कही, आज MHA ने लॉक डाउन के दौरान पालन करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है।
करोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को लाकड़ौन के दूसरे चरण का ऐलान किया था उन्होंने 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है लाख डाउन को बढ़ाकर 3 मई तक का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि जो इलाका हॉटस्पॉट के दायरे में नहीं आते हैं उनमें 20 अप्रैल को कुछ जरूरी शर्तों के अनुसार छूट दी जा सकती है उनके ऐलान के बाद ही गृह मंत्रालय ने 24 घंटे के अंदर एक दिशा निर्देश जारी किया है इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इस लाख डाउन के अंतराल में क्या-क्या खुला रहेगा और क्या-क्या बंद रहेगा और इसके साथ ही इसमें आम लोगों की भी एडवाइजरी भी जारी की गई है
इस एडवाइजरी में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को कुछ राहत दी है। और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से कार्यरत विनिर्माण इकाइयों और उद्योगों को लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए राहत दी गई है।
लॉकडाउन के दौरान दिशानिर्देश:
- लॉक डाउन के दौरान तंबाकू गुटका और शराब की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है और थूकना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है
- सरकार ने 30 अप्रैल 2020 से परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को, जो कि नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर हैं, को सख्त सामाजिक सुरक्षा मानदंडों के साथ अनुमति दी है।
- सभी जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम संस्कार और विवाह की निगरानी व नियमित किया जाएगा
- विशेष तौर परआर्थिक क्षेत्रों और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, औद्योगिक एस्टेट तथा औद्योगिक टाउनशिप में काम करने वाले विनिर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 20 अप्रैल 2020 के बाद परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। आवश्यकतानुसार इन प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों के ठहरने और परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।
- इसके साथ ही आवश्यक सामान बनाने वाली विनिर्माण इकाइयाँ जैसे ड्रग्स, दवाएं आदि को कार्य करने की अनुमति दी गई है।
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे, टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग / स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी तीन मई तक बंद रहेंगे।
- सभी सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।
- वर्क स्पेस में सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग आयोजित करने और शिफ्ट और स्टैगर लंच ब्रेक आदि के बीच 1 घंटे का अंतर रखने को कहा गया है।
- सभी अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू उड़ानें 3 मई तक निलंबित रहेंगी। इसके साथ ही सभी ट्रेन सेवाएं भी निलंबित रहेंगी।
- सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा पाठ स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
- 20 अप्रैल से, जब सभी उन क्षेत्रों में कुछ आराम होंगे जो कोरोनवायरस हॉटस्पॉट नहीं हैं, कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियों’ सहित गतिविधियों की अनुमति होगी।
- कृषि मशीनरी आदि की दुकानें, इसके सभी तरह के स्पेयर पार्ट्स, आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, मशीनरी से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ 20 अप्रैल से खुल सकता है
- सभी राजमार्ग ‘ढाबे’, ट्रक आदि की मरम्मत करने वाली दुकानें, 20 अप्रैल से खुले रहने के लिए सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर।
- किराने की दुकान, फल, सब्जी की दुकानें या गाड़ियां, दूध बूथ, पोल्ट्री, मांस और मछली की दुकानें लॉकडाउन में खुली रहें।
- स्व-नियोजित सुविधाएं जैसे इलेक्ट्रीशियन, आईटी मरम्मत, प्लंबर, मोटर यांत्रिकी, बढ़ई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं 20 अप्रैल से अनुमति दी जाए।
- 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट COVID-19 हॉटस्पॉट या कंसेंट ज़ोन में बिल्कुल भी लागू नहीं होगी।
- मनरेगा के कार्यों में सामाजिक भेद और फेस मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने की अनुमति है।
- सभी बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग परिचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां कार्यशील रहेंगी
- COVID-19 से निपटने वाले सभी अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं की सूची सभी कार्य स्थानों पर रखी जाएगी।
- सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक. सरकार ने सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगाई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी. इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी.
- सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे. नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.
Consolidated MHA guidelines on #CoronavirusLockdown: All agricultural & horticultural activities to remain fully functional, such as – farming operations by farmers & farm workers in field, agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations. pic.twitter.com/1812pxdnHd
— ANI (@ANI) April 15, 2020
पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि इस बार अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन का पिछली बार की तुलना में अधिक सख्ती से पालन किया जाएगा. इस दौरान देश के सभी क्षेत्रों, इलाकों और थानों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा. उसके बाद यदि स्थिति में सुधार दिखता है तो 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर सशर्त छूट दी जा सकती है, बैंक ब्रांच और एटीएम पहले की तरह काम करते रहेंगे. मनरेगा मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों और फेस मास्क लगाकर काम करने की अनुमति दी जाएगी
इस देशव्यापी बंद का उद्देश्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर लगाम लगाना है जिसके कारण देश में अभी तक 392 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है तथा 11933 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं. हॉटस्पॉट वाले देश में 170 जिले हैं जम्मू कश्मीर में कोरोनावायरस के 22 नए केस मरीजों की संख्या 300 के करीब, दिल्ली में भी हजारों मजदूर घरों के बाहर आए और यमुना किनारे हजारों की भीड़.